*बधाई हो SBC का मामला आखिर सुप्रिम कोर्ट से हल हो गया**सुप्रिम कोर्ट से सभी लम्बित 30 भर्तीयो का रास्ता खुल गया*
*बेरोज़गारो की सुप्रिम कोर्ट से हुई बडी जीत*
*1252 पदो पर additional post create की जायेगी जनरल मे*
*general to be appointed*
*1252 to be appointed also from sbc*
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उपेन यादव
*राजस्थान बेरोजगार एकीक्रत महासघं*
What is your expectation from result after today's Supreme court order?
- In this month
- next week
- ye gormint bik gyi h
- In this week
0 voters
Bhai j.e ka bhi kuch bata do result kb tak aa raha hai
Jiska first list me nahi hua uska kya koi chance hai hone ka Aen me
After court decision
Ab kyon late kr rhe h ye log.. result kyon nhi declare kr rhe..... Ab kya modi aake bole inko result nikaldo sir..
भारत में
आगे से हर परीक्षा मे अब छ: चरण
होंगे–
1- प्री ,
2-मेन ,
3-इंटरव्यू,
4-हाईकोर्ट,
5-सुप्रीमकोर्ट
6. फिर CBI जांच
के बाद ही नियुक्तिया की जायेगी।
पढेगा देश
लड़ेगा देश
फिर
बचेगा तो
बढ़ेगा देश।।।।।।
Mohd nasir sir bol rhe h ki abi to sirf court ne bola h ab govt order nikalegi firr result ki process start hogi km se km 1se1.5 month kg jaega kyuki merit list fir se banani hogi reserve cat. Ki
Wait for few days
Guys kuch info mili? Sc ne order copy nikali ya nhi? Or nikali to ab cm kb tk degi order rvunl ko?
खुशखबरी भाइयो और बहनों Sbc मामले की कॉपी आ चुकी है बाकी जानकारी आप को बता दी जयेगी। राजस्थान बेरोजगार एकिकृत महासंघ
*SBC_ऑर्डर_की_कॉपी_का_हिन्दी_अनुवाद* . सिविल अपील नंबर 1464-1466 2017 में दंडित एक फैसले से, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस (राज्य के तहत शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और नियुक्ति और राज्य में सेवा में पद) अधिनियम, 2015 (आगे, अधिनियम)। उसी से पीड़ित, राज्य राजस्थान उपर्युक्त अपील को प्राथमिकता देता है। 2. अधिनियम द्वारा, राजस्थान राज्य ने "विशेष पिछड़े वर्गों के पक्ष में शिक्षा संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया, इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध अवसरों का 54% समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आरक्षित हो गया। मुकदमेबाजी 3. 3.2.2017 को, इस कोर्ट ने आदेश दिया: - "छोड़ दी गई। राजस्थान राज्य में कुछ पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण देने के लिए एक उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत फैसले द्वारा रचा गया है। हमें सीखा अटार्नी जनरल द्वारा सूचित किया गया है कि अध्यारोपित कानून के अनुसार, राज्य के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों और रोजगार में प्रवेश के मामले में आरक्षण के लाभ पहले से ही कुछ नियुक्तियों के जरिए दिए गए हैं। हम उचित मानते हैं कि अपीलार्थी को आज के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित करें। शैक्षिक संस्थानों के लिए किए गए प्रवेश, राज्य द्वारा किए गए एक नियुक्ति मामले की अंतिम सुनवाई लंबित नहीं होगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस अंतरिम आदेश के अनुसार कोई नए प्रवेश और नियुक्ति नहीं की जाएगी। " 4. इन आवेदनों में आवेदकों का दावा है कि वे समान रूप से "विशेष पिछड़े वर्गों" की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के रूप में स्थित हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले से पहले नियुक्त किया गया है। 3.2.2017 के अंतरिम आदेश को देखते हुए, उम्मीदवारों, जिन्हें नियुक्त किया गया था, सेवा में जारी रहे हैं। उनकी निरंतरता अपीलों में अंतिम आदेशों के अधीन होती है, इन आवेदकों को नियुक्त करने के लिए कोई औचित्य नहीं है, जो एक ही वर्ग के हैं और जिन्हें विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किया गया है। 5. पहले के एक अवसर पर, जब इन आवेदनों की सुनवाई हुई, तो समाज के गैर-आरक्षित खंड से संबंधित उम्मीदवारों की तरफ से तर्क दिया गया था कि वर्तमान आवेदकों जैसे लोगों की नियुक्ति की अनुमति से संबंधित उम्मीदवारों को नियुक्ति का अभाव होगा। आरक्षित श्रेणियों इरेरलोर के अलावा अन्य कक्षाओं में, आवेदन को खारिज कर दिया गया। 6. उस चरण में, विख्यात अटार्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि राज्य इन आवेदकों और लोगों को नियुक्ति की संभावना पर विचार करेगा, जो समान श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति के अधिकार से वंचित किए बिना समान रूप से स्थित हैं, यदि आवश्यक हो तो उन्हें अतिरीक्त पदों के आधार पर और इसके अधीन ऐसी स्थिति में "विशेष पिछड़े वर्गों" से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरी तरह से इन अपीलों के परिणाम के अधीन होगी। 7. जब मामला उठाया जाता है, तो श्री शिव राम सिंह सिहग, संयुक्त, कानूनी स्मरण, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का एक हलफनामा, 8.5.2017 को एक अनुलग्नक आर 2 के साथ दिया गया है, हमारे सामने रखा गया है। सभी, 1252 उम्मीदवार हैं, जो अनुलग्नक में उल्लिखित विभिन्न पदों के लिए किए गए परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं, जो उपर्युक्त अधिनियम के लाभ के हकदार होंगे, अगर अंततः इसे बरकरार रखा जाए। 8. राजस्थान राज्य के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने यह निवेदन किया कि राज्य ने विशेष पिछड़े वर्गों से संबंधित आवेदकों और अन्य समान रूप से रहने वाले व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए उच्चतम स्तर बनाने का निर्णय लिया है, अगर यह न्यायालय इस परमिट की अनुमति देता है 9. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में, हम निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त समझते हैं: (I) मूल रूप से विज्ञापित सभी पद कानून के अनुसार कड़ाई से भरे जाएंगे, अर्थात अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए बिना। (Ii) राज्य यदि विशेष रूप से विभिन्न वर्गों में अतिरीक्त पदों को बनाकर अस्थायी आधार पर विभिन्न पदों पर "विशेष पिछड़े वर्गों" से संबंधित उपरोक्त 1252 उम्मीदवारों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता रखता है, तो सलाह दी जाती है। हालांकि, इस तरह की कोई नियुक्ति तत्काल अपील की संभावना में स्थायी आधार पर किसी भी नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवारों पर कोई अधिकार नहीं देगी। (Iii) अनुच्छेद (ii) में वर्णित नियुक्ति के अस्थायी प्रकृति को इंगित करने के लिए राज्य को नियुक्ति आदेशों में उपयुक्त प्रावधान शामिल करना होगा। (Iv) तत्काल अपील के निपटान के लिए इंतजार किए बिना राज्य को कानून के मुताबिक मूल रूप से विज्ञापित पदों की नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ना होगा। (v) हम यह भी निर्देश देते हैं कि अनुलग्नक R-2 इस आदेश से जुड़ा है।
According to the supreme court's copy, govt may proceed to make appointments by creating 1252 temporary posts, "BUT not on the regular posts" which are subjected to the final outcome.
Bhai log result to pata nahi kab denge. Kya expected cutoff lag raha Electrical ka ?
Result August mai aayega. . .
Which paper was tough mechanical j.e.
- 1st slot
- 2nd slot
0 voters
Guys, last poll-
Expected mechanical je. General cutoff
- 52-54
- 64-67
- 61-63
- 58-60
- 55-57
0 voters
Control and instrumentation ki expected cut off???? Any idea
Guys, last poll How many questions did you attempt?
- 130-140
- less that 110
- 110-120
- 120-130
- 140-150
- 150-160
- more than 160
0 voters
mech ka expected cut off kya rahega?