
इस योजना को ख़ासतौर पर राज्य की विधवा महिलाओं की सहायता हेतु शुरू किया गया है ताकि विधवा महिलाये जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है उन विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग किया जा सके। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। जिसके दवारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को पूरा कर रही है।
विधवा पेंशन योजना 2020 – लाभार्थी/ पात्रता (Beneficiary)
- इस योजना के तहत विधवा महिलाओ को ही इस योजना के द्वारा लाभ दिया जायेगा।
- विधवा महिलाओ की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राज्य बोनाफाइड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट पस्बुक होना चाहिए।
- यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका ने पुनर्विवाह किया है, तो उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा ।
- यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं हैं या यदि वे वयस्क हैं, लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो महिला को पेंशन मिलेगी। यदि कोई विधवा वयस्क नहीं है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं होगी।
- https://www.applyyojana.com/vidhwa-pension-yojana-form/
