
APY के तहत सरकार का सह-समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन पात्र नहीं है?
किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी APY के तहत सरकारी सह-योगदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। नीचे, हमने कुछ अधिनियमों को साझा किया है, जिसके लिए सरकार का समन्वय प्रदान नहीं किया गया है-
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948।
- सीमन्स प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1966
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955।
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961।
- कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- APY योगदान चार्ट
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए |
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए |
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
- आवेदक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- स्थायी पता का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- https://www.policeresults.com/status-atal-pension-yojana/
