
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के पात्र हर वर्ग के किसान हो सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए किसान के पास खुद की भूमि सहित जल स्त्रोत का साधन भी उपलब्ध होना चाहिए।
- इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
- उन संस्थानों और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
- लाभार्थी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अगले सात वर्षों बाद ही भूमि के लिए प्राप्त हो सकता है।
कृषि सिंचाई योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- नए उपकरणों को सीखने के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण में प्रणाली और योजना की तकनिकी जानकारी साझा की जायेगी।
- नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ भी संलग्न करने होंगे –
- आधार पहचान पत्र
- भूमि पहचान पत्र जैसे खतौनी
- बैंक पासबुक की पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि
किसान टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 से भी जानकारी ले सकते हैं।https://www.policeresults.com/pradhanmantri-krishi-sinchayee-yojana/
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बिहार
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना pdf
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Drishti IAS
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Bihar
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2019
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना maharashtra
